Friday, October 8, 2010

निर्माण सहकारी समितियों पर सख्त सरकार

निर्माण सहकारी समितियों पर सख्त सरकार

एक हजार लोगों को दिसम्बर अंत तक भूखंड मिलेंगे, साढ़े पांच सौ से अधिक लोगों को दो करोड़ रूपये दिलाए गए, 128 समितियां भंग : 37 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज
Bhopal:Friday, October 8, 2010:


वर्षों से अपने पैसे लगाकर भी प्लाट के लिए भटक रहे भोपाल जिले के एक हजार लोगों को दिसंबर अंत तक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक 524 लोगों को भूखंड मिल गए हैं और 565 लोगों को दो करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी गृह निर्माण समितियों के प्रति शासन सख्त हुआ है जिन्होंने प्लाट के नाम पर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने बताया कि ऐसी 128 संस्थाओं को भंग किया गया है, 37 पदाधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं तथा 235 पदाधिकारियों के विरूद्ध सहकारिता अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

सहाकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि भोपाल जिले में शासन के निर्देशों के तहत भू-माफियाओं के खिलाफ छेड़े गए अभियान से सैकड़ों आम नागरिकों को राहत मिली है। उन्हें भूखंड अथवा उनकी जमा राशि गृह निर्माण समितियों से दिलाई गई है। श्री बिसेन ने बताया कि भोपाल जिले में चलाए गए अभियान के तहत 631 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में से 207 की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन संस्थाओं के 2396 सदस्यों ने पैसे जमा करने के बाद भी भूखंड न देने तथा वर्षों से उन्हें परेशान करने की शिकायत दर्ज कराई थी इनमें से 1954 शिकायतों का निराकरण किया गया है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि शिकायतों के आधार पर की गई जांच में पाया गया कि कई संस्थाएं ऐसी थीं जिनके पदाधिकारी फरार थे। उन संस्थाओं का दायित्व दूसरों के हाथों में था। ऐसी संस्थाओं के पास अपने सदस्यों को देने के लिए प्लाट भी शेष नहीं थे। इस तरह की संस्थाओं से 565 सदस्यों को दो करोड़ सात लाख 62 हजार 586 रूपये दिलाए गये जो वर्षों से समितियों के खाते में जमा थे। इसी तरह ऐसी संस्थाएं जिनके पास प्लाट थे लेकिन वे अपने पात्र सदस्यों को प्लाट नहीं दे रहे थे ऐसे 524 लोगों को भूखंड दिलाए गए। सहकारिता मंत्री ने बताया कि शेष एक हजार शिकायतकर्ताओं को दिसंबर अंत तक भूखंड दिलाए जाने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है।

सख्त कार्यवाही :- सहकारिता मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के साथ की गई इस धोखाधड़ी के खिलाफ शासन ने सख्त रूख अपनाया है। उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीस संस्थाओं के 95 पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई जिनमें से 37 के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जांच के बाद घोर अनियमितताओं की दोषी 128 संस्थाओं को भंग किया गया तथा सहकारिता अधिनियम के प्रावधान 98 (बी) 19 (सी) 58 (बी) ख 57 के तहत 235 पदाधिकारियों पर कार्यवाही की जा रही है। धारा 76 (2) के अंतर्गत 24 लोगों के विरूद्ध अंतिम आदेश पारित कर जिला लोक अभियोजन अधिकारी के समक्ष प्रकरण कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा गलत लोगों को प्लाट देने के लिये लगभग सौ प्रकरणों में रजिस्ट्री निरस्त करने के लिए सिविल कोर्ट में प्रकरण दायर किए गए हैं।

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