दिग्विजयसिंह व गुड्डू पर प्राणघातक हमले का प्रकरण |
उज्जैन, 16 नवंबर 2012 । स्थानीय न्यायालय ने पूर्व मुयमंत्री व कांग्रेस महासचिव दिग्विजयसिंह व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित पांच कांग्रेसी नेताओं पर प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज किया है। मामला भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमले का है, जिसमें शासकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के चार आरोपियों के अतिरिक्त दिग्विजयसिंह व गुड्डू को भी आरोपी बनाने की अर्जी लगाई थी।
उज्जैन में 17 जनवरी 2011 को दिग्विजयसिंह को काले झंडे दिखाने के दौरान जूना सोमवारिया में भाजयुमो कार्यकर्ता सुधीर यादव, रितेश खाबिया, जयंत राव व योगेश ठाकुर पर प्राणघातक हमला हुआ था। चारों के बयान पर जीवाजीगंज पुलिस ने कांग्रेस नेता जयसिंह दरबार, अनंतनारायण मीणा, असलम लाला, मुकेश भाटी पर प्रकरण दर्ज किया लेकिन दिग्विजयसिंह, गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य महेश परमार, दिलीप चौधरी व हेमंत चौहान को आरोपी नहीं बनाया था। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुरेंद्र चतुर्वेदी ने 11 सितंबर 2012 को पांचों को आरोपी बनाने के लिए दशम अपर सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने दोपहर पांचों पर प्रकरण दर्ज कर 5 फरवरी 2013 को पेश होने के आदेश दिए।
पुनर्विचार का फैसला पेशी पर - मामले में गिरतार हुए चारों आरोपी नेता मीणा, दरबार, भाटी व असलम ने स्थानीय कोर्ट द्वारा लगाए चार्ज के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की थी, हाईकोर्ट ने प्रकरण में पुनर्विचार के आदेश दिए थे, जिस पर स्थानीय न्यायालय ने पांचों नए आरोपियों और पूर्व के चारों आरोपियों के एक साथ 5 फरवरी 2013 को पेश होने पर चार्ज के संबंध में फैसला देने का कहा है। कोर्ट ने अभियोजक चतुर्वेदी की धारा 319 के तहत लगाई अर्जी पर फैसला देते हुए लिखा कि दिग्विजय, गुड्डू व सहित पांचों ने आपराधिक कृत्य के लिए दुष्प्रेरित किया। इसलिए पांचों धारा 323, 324,326, 307 व 34 के आरोपी प्रतीत होते हैं।
घटना पर एक नजर -17 जनवरी को दिग्विजयसिंह सांसद गुड्डू व कांग्रेसी नेताओं के साथ बडनग़र रोड से लौट रहे थे। जूना सोमवारिया पर भाजयुमो नेता धनंजय शर्मा व कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाने पर कांग्रेसी नेताओं ने हमला कर दिया था। घटना में चार भाजयुमो कार्यकर्ता घायल हुए थे।
- डॉ. अरुण जैन
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Sunday, November 18, 2012
दिग्विजयसिंह व गुड्डू पर प्राणघातक हमले का प्रकरण
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