बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 94 बीज विक्रेताओं के पंजीयन निलंबित
32 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज
भोपाल 7 अप्रैल 2011। प्रदेश में किसानों को मानक स्तर का उन्नत बीज उपलब्ध हो, इसके लिए 4 बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित है। इनमें एक प्रयोगशाला विभागीय, दो बीज प्रमाणीकरण संस्था तथा एक तिलहन संघ के अधीन है। बीज अधिनियम 1966 की धारा 19 के अंतर्गत बीज गुण नियंत्रण एवं अनियमितता हेतु कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2010-11 में बीज विक्रेताओं के 94 पंजीयन निलंबित और 81 पंजीयन निरस्त किए गए। 32 प्रकरणों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है।
उल्लेखनीय है कि विभागीय प्रयोगशाला ग्वालियर द्वारा वर्ष 2007-2008 में कुल 4013 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 3250 नमूने मानक स्तर के पाए गए। वर्ष 2008-09 में 5600 नमूने परीक्षण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध 3 हजार 529 नमूने विश्लेषित किए गए। वर्ष 2009-10 हेतु 6000 नमूने विश्लेषित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध 4073 नमूनों का परीक्षण किया गया। वर्ष 2010-2011 में 6000 नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 4 हजार 511 नमूनों का परीक्षण किया गया।
No comments:
Post a Comment