Friday, May 7, 2010

पुलिसकर्मियों से क्षतिपूर्ति राशि वसूलकर पीड़ित किसान को दिलाई

पुलिसकर्मियों से क्षतिपूर्ति राशि वसूलकर पीड़ित किसान को दिलाई
Bhopal:Friday, May 7, 2010: म.प्र. मानव अधिकार आयोग ने पुलिस प्रताड़ना से पीड़ित छतरपुर जिले के एक किसान श्री जगदीश पाल को पांच हजार रूपये की क्षतिपूर्ति दिलवाई है। गृह विभाग ने दोषी दो पुलिसकर्मियों से यह राशि वसूल कर किसान को प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि छतरपुर जिले के सरवई थाना क्षेत्र के ग्राम धौरारा निवासी एक गरीब किसान जगदीश पाल को पुलिस ने अवैध रूप से थाने में बैठा दिया और उसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। पुलिसकर्मी इस व्यक्ति को जब घर से थाने ले जा रहे थे, तो उसकी जेब में उसकी पत्नी के नाम का एक शस्त्र लायसेंस था, जिसे थाना प्रभारी ने छीन लिया। पुलिस से लायसेंस वापस मांगने पर पीड़ित किसान जगदीश से पांच हजार रूपये की मांग की गयी। यह पैसा न देने पर पुलिस ने उसके साथ मारपीट की तथा आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से पुलिसकर्मियों ने इस किसान के साथ सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज और मारपीट की। इस घटना के दो प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद थे।
इस घटना के बाद पीड़ित किसान जगदीश पाल ने म.प्र. मानव अधिकार आयोग में शस्त्र लायसेंस वापस दिलवाने की गुहार की। आयोग ने पूरे घटना क्रम की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया की तरह छानबीन की और यह पाया कि इस मामले में उप निरीक्षक आर.एस. बागड़ी और प्रधान आरक्षक विष्णुदत्त चतुर्वेदी दोषी हैं। आयोग ने राज्य शासन से दोषी पुलिसकर्मियों से पांच हजार रूपये की राशि वसूल कर पीड़ित किसान जगदीश पाल को देने की अनुशंसा की। शासन ने अनुशंसा का पालन कर दिया है।

Date: 07-05-2010 Time: 14:39:08





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