Monday, October 7, 2013

नि:शक्तों को दिया तीन और विभागों में आरक्षण

नि:शक्तों को दिया तीन और विभागों में आरक्षण
भोपाल 6 अक्टूबर 2013। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के नि:शक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत राज्य के तीन और सरकारी विभागों के कार्यालयों में नि:शक्तजनों को आरक्षण दिया है।
राज्य के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी ताजी अधिसूचना के मुताबिक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं आवास एवं पर्यावरण विभागों में यह आरक्षण दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के दंत शल्य चिकित्सक के कुल 144 पदों में से 9 पद नि:शक्तजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं जिनमें 6 पद अस्थि बाधितों के लिये और 3 पदी श्रवण बाधितों के लिये रहेंगे। काम की प्रकृति को देखते हुये दृष्टिबाधितों को इसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया है।
इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के सिविल सहायक यंत्रियों के कुल 109 पदों में से 6 पद नि:शक्तजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं जिनमें 4 पद अस्थि बाधितों के लिये और 2 पद श्रवण बाधितों के लिये रहेंगे। इसी विभाग में द्वितीय श्रेणी के विद्युत एवं यांत्रिकी के सहायक यंत्रियों के 22 पदों में से 1 पद नि:शक्तजन के लिये रहेगा तथा यह सिर्फ अस्थि बाधित को दिया जायेगा। लोनिवि के ही मप्र रोड डेवलपमेंट कारपोरेश लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 33 प्रबंधक पदों में से दो पद नि:शक्तजनों के लिये रिजर्व रहेंगे जिनमें एक अस्थि बाधित को और एक श्रवण बाधित को दिया जायेगा। इसी कारपोरेशन में द्वितीय श्रेणी के सहायक प्रबंधक के 16 पदों में से दो पद नि:शक्तजनों के लिये आरक्षित रहेंगे तथा ये दोनों पद क्रमश: अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधित के लिये रहेंगे। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत मप्र प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में द्वितीय श्रेणी के 20 सहायक यंत्री पर्यावरण पदों में से एक पद नि:शक्तजनों के लिये रिजर्व रहेगा तथा यह सिर्फ अस्थि बाधित को दिया जायेगा।

No comments:

Post a Comment