भोपाल 3 अक्टूबर 2013। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप सचिव श्रीमती शशि कर्णावत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मण्डला के विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाये जाने के कारण निलंबित कर दिया है। निलंबन 27 सितम्बर, 2013 से माना जायेगा। राज्य शासन ने श्रीमती कर्णावत पर न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्ड की अवधि 48 घंटे से अधिक होने पर यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में श्रीमती कर्णावत का मुख्यालय पृथक् आदेश से तय किया जायेगा।
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