रिश्वत लेते पकड़ाए औषधि एवं खाद्य निरीक्षक को सश्रम कारावास की सजा
भोपाल 10 जून 2011। खंडवा की विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेते हुए पकड़े गये खाद्य एवं औषधि निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह जर्मन को अर्थदण्ड और सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। औषधि एवं खाद्य निरीक्षक को दो विभिन्न धाराओं के तहत ढ़ाई-ढ़ाई हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित भी किया गया है।
सुरेन्द्र सिंह जर्मन को गत एक जून 2009 को दुकान का लायसेंस बनाने के एवज़ में 5,500 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।
ghuskhoro ko jail me dal do.
ReplyDeleteVINAY G. DAVID,
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