साहूकारों को लाइसेंस लेना होगा
भोपाल, 21 जून 2011। मध्य प्रदेश में साहूकारी करने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंसधारी साहूकार दिया गया कर्ज वसूल नहीं कर सकेगा और कर्ज में दी गई राशि को शून्य माना जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि साहूकारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए अंग्रेजों के शासनकाल के साहूकारी अधिनियम 1934 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन का प्रस्ताव आगामी मानसून सत्र में लाया जाएगा।
मालूम हो कि राज्य में शहरी व ग्रामीण इलाकों में जेवरात व जमीन गिरवी रखकर कर्ज देने की परम्परा है। साहूकारी का यह काम कई परिवार पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। साहूकार मनमाफिक ब्याज वसूलते हैं, इसी के चलते सरकार ने साहूकारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। लाइसेंस की फीस साहूकार के कारोबार के आधार पर तय की जाएगी।
मिश्रा ने बताया कि जो लोग लाइसेंस के बगैर साहूकारी करते हुए किसी को कर्ज देंगे तो उस राशि को शून्य माना जाएगा, यानी वे दिया हुआ कर्ज नहीं वसूल सकेंगे।
मंत्रिपरिषद ने आबकारी विभाग में 145 आरक्षकों के पद सीधे भर्ती के जरिए भरने का भी फैसला लिया है।
Date: 21-06-2011 Time
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