Sunday, March 20, 2011

अनवांटेड-72 व एनपी टिल पर लगा प्रतिबंध


भोपाल। गर्भपात के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दो दवाओं एनपी-टिल व अनवांटेड -72 को प्रतिबंधित कर दिया है। इन दवाओं से अधिक ब्लीडिंग होना व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना बताया गया है। यह प्रतिबंध कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को प्रसव पूर्व निदान सलाहकार समिति की बैठक में लगाया। साथ ही उन्होंने गर्भपात कराने वाली दवा मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा आम नागरिकों को बिना अधिकृत डॉक्टर के पर्चे के उपलब्ध न कराने तथा बेचते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागृह में सुबह 11 बजे आयोजित इस बैठक में कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने समिति अधिकारियों से गर्भपात की दवाओं के साधारणत: बिकने पर तत्काल रोक लगाने को कहा। उन्होंने जिले में संचालित सोनोग्राफी केंद्रों का पीएनडीटी सलाहकार समिति द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने, रिकार्ड में कमी पाने पर कारण बताओंनोटिस देने व लिंग परीक्षण की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बैठक में सीएमएचओ पंकज शुक्ल, अधीक्षक जेपी अस्पताल डॉ वीणा सिन्हा, डॉ हजेला, डॉ लूनावत आदि शामिल थे।

चलित सोनोग्राफी सेंटर का आवेदन किया अमान्य

बैठक में पीएनडीटी एक्ट के तहत पांच सोनोग्राफी सेंटर्स का पंजीयन व पांच केंद्रों का नवीनीकरण किया गया। नए सोनोग्राफी सेंटरों के लिए स्वस्तिक हास्पिटल पटेल नगर, सुभि डायग्नोस्टिक, ओम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नवजीवन डायग्नोस्टिक सेंटर अरविंद विहार, समयक अल्ट्रासाउड क्लिनिक गोविंदगार्डन का पंजीयन किया गया है। वहीं आरके स्कैन सेंटर इंद्रपुरी द्वारा चलित प्रयोगशाला की अनुमति का आवेदन अमान्य कर दिया गया है।

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