मध्य प्रदेश में 29 में शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज
भोपाल, 2 दिसम्बर। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की गई छापामारी में नियम विरुद्घ चल रहे 29 शिक्षण संस्थानों के संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को शिकायत मिली थी कि कई ऐसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं जिनके पास संबंधित क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा सम्बद्घता नहीं है। इन शिकायतों के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त प्रभांशु कमल के साथ मिलकर रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के मुताबिक विभाग के दस्तें बनाकर दबिश दी गई तो 17 जिलों में 29 संस्थानों में अवैध गतिविधियां पकड़ी गईं। शर्मा ने इस कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा सात (दो) के प्रावधानों के अनुरुप कोई भी शिक्षण संस्थान सम्बंधित क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय की मान्यता और सम्बद्घता के बिना संचालित नही हो सकता। अन्य राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्घता प्राप्त कर संस्थान संचालित करना अवैध है और यह धोखाधड़ी है। उच्च शिक्षा विभाग ने ग्वालियर के छह, भोपाल के चार, इंदौर के चार सस्थानों सहित प्रदेश के 29 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है। कई सस्थानों को सील कर दिया गया है।
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