Friday, October 8, 2010

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज करेंगे मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज करेंगे मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम का शुभारम्भ

9 विभागों की 26 सेवाएं शामिल
Bhopal:Friday, October 8, 2010


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार 9 अक्टूबर को लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2010 का शुभारम्भ करेंगे। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा दोपहर 3.30 बजे यहॉ रवीन्द्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता, किसान कल्याण और लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह तथा मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य विशेष रुप से उपस्थित रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि समय सीमा में आम जनता को लोक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया गया है। ऐसा कानून लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एक पृथक लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। कानून के तहत, अधिसूचित सेवाएं समय-सीमा में प्रदान न करने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी। इसके तहत प्रथम एवं द्वितीय अपील का प्रावधान भी किया गया है।

प्रारम्भ में 9 विभाग की आम जनता से जुड़ी 26 सेवाओं को इस कानून के दायरे में रखा गया है। यह 9 विभाग है - ऊर्जा, श्रम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

मंत्रि परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 9 विभागों की 26 सेवाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ये विभाग और सेवाएं इस प्रकार हैं-

ऊर्जा विभाग-निम्नदाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिये मांग पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है, मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना, जहॉ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉ 10 कि.वा. तक अस्थाई कनेक्शन प्रदान करना, जहॉ वर्तमान अधोसरंचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉ भारवृद्धि के प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना, जहॉ वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉ मांगपत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत भारवृद्धि करना तथा निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जॉच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना।

श्रम विभाग-प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना एवं मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग-विभागीय हैण्डपंप के जमीन के ऊपर भाग की साधारण खराबी का सुधार और विभागीय हैंडपंप के जमीन के निचले भाग में हैंडपंप की लाइन असेम्बली व सिलेण्डर की गंभीर खराबी का सुधार।

राजस्व विभाग-राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छ: क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना, चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय एवं भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का द्वितीय प्रति(डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय।

नगरीय प्रशासन विभाग-जहां तकनीकी रुप से साध्य हो, वहां नवीन नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना

सामान्य प्रशासन विभाग-स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना

सामाजिक न्याय विभाग-सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना और राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण-मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन का समाधान करना।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग-नवीन बीपीएल और एपीएल राशनकार्ड जारी करना।

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