Friday, November 26, 2010

मंत्री समूह का निर्णय गैस पीड़ितों से धोखा


मंत्री समूह का निर्णय गैस पीड़ितों से धोखा


Story Update : Friday, November 26, 2010 1:53 AM


भोपाल। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने भोपाल पर मंत्री समूह द्वारा गैस पीड़ितों के लिए किए गए मुआवजा के हालिया ऐलान को पीड़ितों से धोखा बताते हुए कहा है कि ऐसा कर उसने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा यूनियन कार्बाइड से किए गए 470 मिलियन अमेरिकी डालर के मुआवजा समको सही ठहराने का प्रयास किया है।

संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि मंत्री समूह द्वारा कुछ गैस पीड़ितों के लिए मुआवजा के ताजा ऐलान से मृत्यु के प्रकरणों में से लगभग 13,369 एवं घायलों में से 5.34 लाख से अधिक मुआवजा पाने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 24 जून एवं 27 सितंबर को पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह द्वारा लिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है।

इसमें 48,652 मृत्यु प्रकरणों एवं प्रभावितों को ही मुआवजा दिया जाना है, जिसमें 22,150 मृत्यु दावों में से 8,781 को पूर्व में दिए गए मुआवजे में कटौती होगी तथा 5.74 लाख प्रमाणित घायल दावेदारों में से 39,871 को ही मुआवजा मिलेगा। जब्बार ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री समूह ने इस निर्णय के जरिए एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि वह फरवरी 1989 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन से किए गए 470 मिलियन अमेरिकी डालर यानि 715 करोड़ रूपये के समको सही ठहराने का प्रयास कर रही है।

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