Tuesday, November 30, 2010

सोमवार को प्रख्यात लेखिका और नई दिल्ली। अदालत के निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने सोमवार को प्रख्यात लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरूंधति राय


नई दिल्ली। अदालत के निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने सोमवार को प्रख्यात लेखिका और नई दिल्ली। अदालत के निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने सोमवार को प्रख्यात लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरूंधति राय और कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी के खिलाफ यहां एक सम्मेलन में भारत विरोधी बयान देने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया।

दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 124 ए (राजद्रोह), 153 ए (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने), 153 बी (राष्ट्रीय अखंडता के विरूद्ध बयान देने), धारा 504 (शांति भंग करने के मकसद से अपमानजनक टिप्पणी करने) और धारा 505 (दंगा भ़डकाने वाला बयान देने) के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली की अदालत ने "रूट्स इन कश्मीर ऑर्गनाइजेशन" के एक सदस्य सुशील पंडित की शिकायत पर गिलानी, राय और पांच अन्य पर भारत विरोधी बयान देने के लिए मामला (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया था। पंडित के वकील विकास प़डोरा ने आईएएनएस से बताया कि दिल्ली पुलिस ने राय और गिलानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंडित ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में गिलानी, राय और अन्य के खिलाफ "आजादी : एक मात्र रास्ता" सम्मेलन में भारत विरोधी बयान देने के कारण 28 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज की थी। याचिका में कहा गया था कि आरोपियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने के पक्ष में बयान दिया था।
दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 124 ए (राजद्रोह), 153 ए (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने), 153 बी (राष्ट्रीय अखंडता के विरूद्ध बयान देने), धारा 504 (शांति भंग करने के मकसद से अपमानजनक टिप्पणी करने) और धारा 505 (दंगा भ़डकाने वाला बयान देने) के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली की अदालत ने "रूट्स इन कश्मीर ऑर्गनाइजेशन" के एक सदस्य सुशील पंडित की शिकायत पर गिलानी, राय और पांच अन्य पर भारत विरोधी बयान देने के लिए मामला (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया था। पंडित के वकील विकास प़डोरा ने आईएएनएस से बताया कि दिल्ली पुलिस ने राय और गिलानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंडित ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में गिलानी, राय और अन्य के खिलाफ "आजादी : एक मात्र रास्ता" सम्मेलन में भारत विरोधी बयान देने के कारण 28 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज की थी। याचिका में कहा गया था कि आरोपियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने के पक्ष में बयान दिया था।

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